Rajasthan Winter Holiday 2024: राजस्थान के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है । राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान की सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए घोषणा कर दी है ।
आपको बता दे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अगस्त महीने में कहा था कि कड़ाके की सर्दी पड़ने पर ही स्कूलों में अवकाश का निर्णय लिया जाएगा । इससे पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिविरा कैलेंडर में राजस्थान में शीतकालीन अवकाश की तिथि पहले से ही निर्धारित कर दी गई थी । जिससे बच्चों और शिक्षकों में असमंजस की स्थिति थी ।
Rajasthan Winter Holiday 2024
अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है । इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है । स्कूलों में छुट्टियों का सबकी इंतजार रहता है । सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों मे सर्दियों के लिए स्कूल शीतकालीन अवकाश 2024 की घोषणा कर दी गई है । सभी बच्चों को शीतकालीन अवकाश का इंतजार रहता है । बच्चे जानना चाहते है स्कूल मे सर्दियों की छुट्टी कब है ।
स्कूलों मे अर्द्धवार्षिक परीक्षा खत्म होते ही सभी बच्चों को शीतकालीन अवकाश का इंतजार रहता है । अब शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों मे शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है । स्कूलों मे अर्द्धवार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूलों मे शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया जाएगा । आपको बता दें कि यहां हमने शिविरा पंचांग के अनुसार यह जानकारी दी है, आप अपने स्कूल के अनुसार जानकारी का पालन करें।
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स्कूलों में सर्दी की छुट्टी कब पड़ेगी 2024
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों (निजी विद्यालयों सहित) को विद्यालय में होने वाले ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं मध्यावधि अवकाश की पूर्णतया पालना विभाग द्वारा जारी शिविरा कलेण्डर के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। विभाग द्वारा शिविरा पंचाग 2024-25 के अन्तर्गत दिनांक 25.12.2024 से 05.01.2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।
अतः राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों (निजी विद्यालयों सहित) को निर्देशित किया जाता है शीतकालीन अवकाश विभाग द्वारा जारी शिविरा कलेण्डर के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करावें। यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय द्वारा निधारित अवधि अनुसार शीतकालीन अवकाश नहीं किया जाता अथवा अवकाश के दौरान विद्यालय का संचालन किया जाता है तो इस स्थिति में विद्यालय के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
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